अनुच्छेद 38ः लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को दूर करना।
अनुच्छेद 39 (क): समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान करता है।
अनुच्छेद 41ः कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार।
अनुच्छेद 42ः राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा।