​राष्ट्रीय न्यास

राष्ट्रीय न्यास संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय है, जिसका नाम है ‘ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु (-) दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999’।

उदेश्य: दिव्यांगजनों को स्वतंत्रतापूर्वक और यथासंभव पूरी तरह से अपने समुदाय के अंदर और निकट जीवन यापन करने में समर्थ और सशत्तफ़ बनाना, समान अवसरों, अधिकारों के संरक्षण और पूर्ण भागीदारी की प्राप्ति को सुनिश्ति करना तथा परिवार में संकट की अवधि के दौरान आवश्यकता आधारित सेवाएं प्रदान करने में पंजीकृत संगठनों को सहायता देना है।