राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) तथा राज्य स्तर पर गठित इसके समरूप संगठन वैधानिक मानवाधिकार संस्थाएं हैं, जो बाल अधिकार के संरक्षण के लिए आयोग अधिनियम, 2005 के अधीन गठित की गयी हैं।
आयोग का अधिदेशः यह सुनिश्चित करना है कि समस्त विधियां, नीतियां, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र बाल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य के अनुरूप हो जैसा कि भारत के संविधान और एन. सी. पी. सी. आर. में भी निहित किया गया है।
आयोग का कार्यः आयोगों को यह जवाबदेही सौंपी गयी है कि वे जे. जे. एक्ट किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा पोक्सो एक्ट 2012 सहित बाल अधिकार से संबंधित समस्त कानूनों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखे।