स्मारक एवं पुरातत्व स्थल व अवशेष अधिनियम, 1958

यह अधिनियम प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के पुरातात्विक स्थलों व अवशेषों के लिए संरक्षण का प्रावधान करता है।

  • यह पुरातात्विक खुदाई के नियमन तथा मूर्तियों, नक्काशी व इसी तरह की अन्य वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान करता है।
  • भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्य करता है।
  • यह निषिद्ध क्षेत्र (prohibited area) में निर्माण को प्रतिबंधित करता है। निषिद्ध क्षेत्र, संरक्षित स्मारक के आस-पास का 100 मीटर का क्षेत्र है। केंद्र सरकार निषिद्ध क्षेत्र को 100 मीटर से आगे भी बढ़ा सकती है। यह कानून कुछ स्थितियों को छोड़कर ऐसे निषिद्ध क्षेत्रों में निर्माण की अनुमति नहीं देता है, भले ही यह निर्माण सार्वजनिक उद्देश्य के लिए हो।