प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल व अवशेष अधिनियम

'प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल व अवशेष अधिनियम' [Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act], प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों व राष्ट्रीय महत्व के अवशेषों के संरक्षण का प्रावधान करता है।

  • साथ ही यह यह पुरातात्विक उत्खनन के नियमन तथा मूर्तियों, नक्काशी और अन्य समान वस्तुओं के संरक्षण भी प्रावधान करता है।
  • 'प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल व अवशेष (AMASR) अधिनियम, 1958' को वर्ष 2010 में संशोधित किया गया था ताकि संरक्षित स्मारकों के 100 मीटर के दायरे को निषिद्ध क्षेत्र और अगले 300 मीटर के दायरे को विनियमित क्षेत्र घोषित किया जा सके।
  • हालांकि, मंत्रालय व संसदीय स्थायी समिति दोनों का यह मानना है कि 100 मीटर और 300 मीटर की सीमा के पीछे कोई विशेष कारण या आधार नहीं था।