निर्णयः उच्चतम न्यायलय ने निर्णय दिया कि केवल आर्थिक मानदंड के आधार पर आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है।
उच्चतम न्यायालय का पहले का फैसला कुछ हद तक सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रदान किए गए आरक्षण तक ही सीमित है। इस फैसले में कहा गया था कि आर्थिक मानदंड पिछड़ेपन के निर्धारण का एकमात्र आधार नहीं हो सकता।