दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021
संसद द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संवहता (संशोधन) विधेयक 2021 पारित किया गया है।
इसके तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से सम्बन्धित दिवाला कार्यवाही का समाधान करने के लिए पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया के उपयोग को अनुमति प्रदान की गई।
इसने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिये 1 करोड़ रुपए तक की चूक के साथ एक वैकल्पिक दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की, जिसे प्री-पैक इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (Pre-pack Insolvency Resolution Process-PIRP) कहा जाता है।