बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020

बैंकिंग विनियमन अधिनियम को बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित किया गया। इस विधेयक में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 को संशोधित करने के प्रस्ताव किया गया है।

उद्देश्य : सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार करना है।

  • प्रमुख बिंदु :
    • इसके माध्यम से अन्य व्यावसायिक बैंकों पर लागू होने वाले कई महत्त्वपूर्ण प्रावधानों को सहकारी बैंकों पर भी लागू किया जाएगा।
    • इस विधेयक के तहत प्रस्तावित संशोधन प्राथमिक कृषि ऋण समितियों या ऐसी किसी भी संस्था पर लागू नहीं होगा। अपने नाम या अपने व्यवसाय के संबंध में ‘बैंक’, ‘बैंकर’ या ’बैंकिंग’ शब्द का उपयोग नहीं करती है।
    • ध्यातव्य है कि इससे पहले भी ‘बैंकिंग कानून (सहकारी समितियाँ) अधिनियम, 1965’ के माध्यम से सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली की निगरानी के संदर्भ में RBI को कुछ शक्तियाँ प्रदान की गई थी।
    • इस अधिनियम में RBI सहकारी बैंकों के संदर्भ में वे सभी अधिकार नहीं प्रदान किये गए जो उसे सामान्य व्यावसायिक बैंकों के लिये प्राप्त हैं।