​अंतर्देशीय पोत विधोयक 2021

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अंतर्देशीय पोत विधेयक (Inland Vessels Bill) 2021 को मंजूरी दी गई, जो संसद में पारित होने के बाद अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 को प्रतिस्थापित करेगा। यह विधेयक अंतर्देशीय जहाजों की सुरक्षा, बचाव और पंजीकरण को विनियमित करेगा।

मुख्य बिन्दु

  • विभिन्न राज्यों द्वारा बनाए गए अलग-अलग नियमों के बजाय संपूर्ण देश के लिये एक संयुत्तफ़ कानून का प्रावधान करना है।
  • प्रस्तावित कानून के तहत दिया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में मान्य होगा तथा इसके लिये राज्यों से अलग से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
  • विधेयक में एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर पोत, पोत पंजीकरण, चालक दल के विवरण दर्ज करने हेतु एक केंद्रीय डेटाबेस का प्रावधान है।
  • सभी गैर-यांत्रिक रूप से चालित जहाजों को जिला, तालुक या पंचायत या ग्राम स्तर पर नामांकित कराना होगा।