केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अंतर्देशीय पोत विधेयक (Inland Vessels Bill) 2021 को मंजूरी दी गई, जो संसद में पारित होने के बाद अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 को प्रतिस्थापित करेगा। यह विधेयक अंतर्देशीय जहाजों की सुरक्षा, बचाव और पंजीकरण को विनियमित करेगा।
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