​वस्तु एवं सेवा कर (GST)

GST वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर एक व्यापक बहु-तरीय व गंतव्य आधारित एक आंतरिक कर है। यह जुलाई 2017 से देशभर में प्रभावी है।

उद्देश्य: GST से संबंधित अलग-अलग मुद्दों को हल करना है।

  • इसे पूरे देश में एक समान कर की दर के निर्धारण हेतु 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से प्रस्तुत किया था।