'केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड' और 'केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड'
'केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड' और 'केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड' का गठन वर्ष 1963 में 'केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम'- 1963 के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन किया गया था।
ये दोनों ही संस्थाएँ सांविधिक निकाय (Statutory Body) हैं।
वर्ष 2014 में ‘कर प्रशासनिक सुधार आयोग’ (TARC) ने CBDT तथा CBEC (वर्ष 2014 में CBIC को CBEC के रूप में जाना जाता था) के विलय की सिफारिश की थी।