​​उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या समिश्रित) (नियंत्रण) संसोधन आदेश, 2022

यह संसोधन आदेश, आवश्यक वस्तु अधिनियम (ECA), 1955 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया था।

  • आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 केंद्र सरकार को आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन, आपूर्ति, वितरण आदि नियंत्रित करने की शक्ति देती है।
  • यह संशोधन इसलिए लाया गया था कि छेड़छाड़ रहित बोरियों से दिए गए नमूने के मानकों पर खरा नहीं उतरने पर डीलर और विनिर्माताओं के दायित्व पर स्पष्टता लाई जा सके।
  • यह संशोधन राज्यों को विनिर्माताओं और डीलरों दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति देता है। विशेषकर तब जब छेड़छाड़ रहित बोरियों से लिए गए नमूने, मानकों पर खरे नहीं उतरते हों।
  • यह आदेश डीलरों से ‘ऐसे रूप में डिजिटल स्टॉक रजिस्टर रखने की मांग करता है, जो स्पष्ट रूप से स्टॉक की तिथिवार स्थिति, ओपनिंग बैलेंस, एक दिन की प्राप्तियां तथा बिक्री और क्लोजिंग स्टॉक’ प्रदर्शित करे।