आपदा प्रबंधान अधिानियम, 2005

इस अधिनियम को वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा आपदाओं के कुशल प्रबंधन और इससे जुड़े अन्य मामलों के लिये पारित किया गया था। हालांकि यह जनवरी 2006 में लागू हुआ। आपदा प्रबंधन में शमन रणनीति तैयार करना, क्षमता निर्माण करना आदि शामिल है।

धारा 2 (d) में ‘आपदा’ को परिभाषित किया गया है, जिसके अंतर्गत आपदा का अर्थ प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से उत्पन्न किसी भी क्षेत्र में ‘तबाही, दुर्घटना, आपदा या गंभीर घटना’ से है। यह अधिनियम गृह मंत्रलय को समग्र राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन को संचालित करने के लिये नोडल मंत्रलय के रूप में नामित करता है।