बांधा सुरक्षा विधोयक 2019

दिसंबर, 2021 में राज्यसभा द्वारा ‘बांध सुरक्षा विधेयक’ 2019 (Dam Safety Bill, 2019) को पारित कर दिया गया। इससे पूर्व 2 अगस्त, 2019 को लोकसभा द्वारा इस विधेयक को पारित किया जा चुका है।

  • केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस विधेयक को एक दिसंबर 2021 को राज्यसभा में पेश किया था। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात बांध सुरक्षा अधिनियम लागू हो जाएगा।
  • विधेयक भारत के निर्दिष्ट बांधों की निगरानी, निरीक्षण, परिचालन और रख-रखाव संबंधी प्रावधान करता है। इन बांधों में 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले या 10 मीटर से 15 मीटर की ऊंचाई तथा विशिष्ट डिजाइन और स्ट्रक्चर वाले बांध शामिल हैं।
  • यह विधेयक राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (National Committee on Dam Safety) और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (National Dam Safety Authority) की स्थापना का प्रावधान करता है।
  • विधेयक दो राज्य स्तरीय निकायों, राज्य बांध सुरक्षा समिति (State Committee on Dam Safety) और राज्य बांध सुरक्षा संगठन की स्थापना भी करता है।