इसकी स्थापना 22 दिसंबर 2005 के तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण अधिनियम 2005 के तहत की गई थी।
उद्देश्य : केन्द्रीय सरकार द्वारा तटीय क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित क्षेत्रों में और उससे संबद्ध विषयों में या उससे जुडी घटनाओं में तटीय जलीय कृषि की गतिविधियों का विनियमन करना है।