परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए विनियामक ढांचे में संशोधान
हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (Asset Reconstruction Companies : ARCS) के लिए विनियामक ढांचे में संशोधन किया है।
यह संशोधन ARCs के कामकाज की व्यापक समीक्षा करने के लिए गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया है।
इससे पहले, वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी/SARFAESI) अधिनियम ने ARCs को RBI की अनुमति के बिना प्रतिभूतिकरण करने या परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के अलावा अन्य कार्य करने से प्रतिबंधित कर दिया था।
ARC की स्थापना के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को मौजूदा 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर चरणबद्ध तरीके से 300 करोड़ रुपये किया गया है।