​परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए विनियामक ढांचे में संशोधान

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (Asset Reconstruction Companies : ARCS) के लिए विनियामक ढांचे में संशोधन किया है।

  • यह संशोधन ARCs के कामकाज की व्यापक समीक्षा करने के लिए गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया है।
  • इससे पहले, वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी/SARFAESI) अधिनियम ने ARCs को RBI की अनुमति के बिना प्रतिभूतिकरण करने या परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के अलावा अन्य कार्य करने से प्रतिबंधित कर दिया था।
  • ARC की स्थापना के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को मौजूदा 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर चरणबद्ध तरीके से 300 करोड़ रुपये किया गया है।