ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020
ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 [Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019, को संसद द्वारा वर्ष 2019 में पारित किया गया था।
केंद्र सरकार के इस अधिनियम में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिये सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कार्य प्रणाली उपलब्ध कराने के प्रावधान शामिल किये गए हैं।
ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 ट्रांसजेंडर व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसका लिंग जन्म के समय निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाता है।