ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 समाज में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है।
प्रमुख विशेषता
1. विभेद का प्रतिषेधः यह विधेयक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करता है, जिसमें निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया हैः
2. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पहचानः ट्रांसजेंडर व्यक्ति जिलाधिकारी को, ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन कर सकता है। पुनरीक्षित प्रमाणपत्र तभी जारी किया जा सकता है, यदि व्यक्ति ने या तो पुरुष या महिला के रूप में अपने लिंग में परिवर्तन हेतु शल्यक्रिया नहीं कराया है।
3. सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायः समाज में ट्रांसजेंडर के पूर्ण समावेशन एवं भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के बचाव एवं पुनर्वास, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार के लिए कदम उठाएगी, ऐसी योजनाएं बनाएगी जो ट्रांसजेंडर से सम्बन्धित हों तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देगी।
4. अपराध व दंडः निम्नलिखित अपराधों के लिए छः महीने से लेकर दो वर्ष तक दंड और जुर्माना है-