लोकसभा के मानसून सत्र में किसानों के हितों में तीन नए कृषि विधेयक पारित किए गए हैं। हालांकि विभिन्न कृषि संगठन द्वारा विधेयकों के विभिन्न प्रावधानों को विवादित बता इसका विरोध करने के कारण सरकार ने इसे वापस लिया है।
तीन कृषि विधेयक निम्नलिखित थे-
1. कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक, 2020: किसानों को उनकी उपज के विक्रय की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए ऐसी व्यवस्था का निर्माण करेगा, जहां किसान एवं व्यापारी कृषि उपज मंडी के बाहर अन्य माध्यम से भी उत्पादों का सरलतापूर्वक व्यापार कर सकें।
2. कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020: कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 कृषकों को व्यापारियों, कंपनियों, प्रसंस्करण इकाइयों, निर्यातकों से सीधे जोड़ेगा। कृषि करार के माध्यम से बुवाई से पूर्व ही किसान के लिए उसकी उपज के दाम निर्धारित करेगा।
3. आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020: विधेयक में प्रसंस्करणकर्ताओं और मूल्य वर्द्धन करने वाले पक्षों को स्टॉक सीमा से छूट दी गयी है।