तीन नए कृषि विधेयक वापस

लोकसभा के मानसून सत्र में किसानों के हितों में तीन नए कृषि विधेयक पारित किए गए हैं। हालांकि विभिन्न कृषि संगठन द्वारा विधेयकों के विभिन्न प्रावधानों को विवादित बता इसका विरोध करने के कारण सरकार ने इसे वापस लिया है।

तीन कृषि विधेयक निम्नलिखित थे-

1. कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक, 2020: किसानों को उनकी उपज के विक्रय की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए ऐसी व्यवस्था का निर्माण करेगा, जहां किसान एवं व्यापारी कृषि उपज मंडी के बाहर अन्य माध्यम से भी उत्पादों का सरलतापूर्वक व्यापार कर सकें।

  • यह विधेयक राज्यों की अधिसूचित मंडियों के अतिरिक्त राज्य के भीतर एवं बाहर देश के किसी भी स्थान पर किसानों को अपनी उपज निर्बाध रूप से बेचने के लिए अवसर एवं व्यवस्थाएं प्रदान करेगा।
  • विधेयक किसानों को ई-ट्रेडिंग मंच उपलब्ध कराएगा, जिससे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निर्बाध व्यापार सुनिश्चित किया जा सकेगा।
  • किसान खरीददार से सीधे जुड़ सकेंगे, जिससे बिचौलियों को मिलने वाले लाभ के बजाए किसानों को उनके उत्पाद की पूरी कीमत मिल सके।

2. कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020: कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 कृषकों को व्यापारियों, कंपनियों, प्रसंस्करण इकाइयों, निर्यातकों से सीधे जोड़ेगा। कृषि करार के माध्यम से बुवाई से पूर्व ही किसान के लिए उसकी उपज के दाम निर्धारित करेगा।

  • इस विधेयक की मदद से बाजार की अनिश्चितता का जोखिम किसानों से हटकर प्रायोजकों पर चला जाएगा। मूल्य पूर्व में ही तय हो जाने से बाजार में कीमतों में आने वाले उतार-चढ़ाव का प्रतिकूल प्रभाव किसान पर नहीं पड़ेगा।
  • इससे किसानों की पहुंच अत्याधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी, कृषि उपकरण एवं उन्नत खाद व बीज तक होगी। कृषि क्षेत्र में शोध एवं नई तकनीकी को बढ़ावा देना।

3. आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020: विधेयक में प्रसंस्करणकर्ताओं और मूल्य वर्द्धन करने वाले पक्षों को स्टॉक सीमा से छूट दी गयी है।

  • संशोधन में यह व्यवस्था की गई है कि युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि और प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थितियों में ऐसे कृषि खा/ पदार्थों को विनियमित किया जा सकता है। इस संशोधन से कृषि क्षेत्र के समग्र आपूर्तिश्रृंखला तंत्र को मजबूती मिलेगी तथा कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
  • यह विधेयक कोल्ड स्टोरेज में निवेश और खा/ आपूर्तिश्रृंखला (विवक ेनचचसल बींपद) के आधुनिकीकरण में सहायता करेगा।
  • यह कानून मूल्य स्थिरता लेकर आएगा, जिससे किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को फायदा होगा। भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण होने वाली कृषि उत्पादों की बर्बादी को भी रोका जा सकेगा।