माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) द्वारा ‘माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019’ प्रस्तुत किया गया। इसके बाद इस विधेयक को संसद की स्थायी समिति के पास भेजा गया है।

  • भारत सरकार ने वर्ष 1999 में राष्ट्रीय वृद्धजन नीति (National Policy on Older Persons) की घोषणा की थी, जिसके माध्यम से वृद्धजनों के अधिकारों को पहचान मिली और उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, जीवन तथा संपत्ति की रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार को दी गई।
  • इसके बावजूद विभिन्न समाजसेवी संगठनों एवं गैर-सरकारी संगठनों (छGव्s) की ओर से सरकार पर लगातार इस बात के लिये दबाव बनाया जा रहा था कि वृद्धजनों हेतु बनी नीति के क्रियान्वयन के लिये विधायी प्रावधान किये जाएं।
  • इन परिस्थितियों में सरकार ने वर्ष 2007 में ‘माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007’ पारित किया।