माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों और उनके कल्याण के लिए जरूरत आधारित जीवन निर्वाह सुनिश्चित करने के लिए माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 को दिसम्बर, 2007 में अधिनियमित किया गया।

अधिनियम की विशेषताएं: अधिकरणों के माध्यम से माता-पिता/वरिष्ठ नागरिकों का उनके बच्चों/रिश्तेदारों द्वारा भरण-पोषण को अनिवार्य और न्यायोचित बनाया गया है।

  • रिश्तेदारों द्वारा उपेक्षा के मामले में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा संपत्ति के हस्तान्तरण का प्रतिहस्तांतरण।
  • वरिष्ठ नागरिकों के परित्याग हेतु दण्डात्मक प्रावधान।
  • निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों की स्थापना।
  • वरिष्ठ नागरिकों के लिए पर्याप्त मेडिकल सुविधाएं और सुरक्षा।