माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों और उनके कल्याण के लिए जरूरत आधारित जीवन निर्वाह सुनिश्चित करने के लिए माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 को दिसम्बर, 2007 में अधिनियमित किया गया।
अधिनियम की विशेषताएं: अधिकरणों के माध्यम से माता-पिता/वरिष्ठ नागरिकों का उनके बच्चों/रिश्तेदारों द्वारा भरण-पोषण को अनिवार्य और न्यायोचित बनाया गया है।