केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई 2021 में देश के जमा बीमा कानूनों (deposit insurance laws) में परिवर्तन को मंजूरी प्रदान की। यह विधेयक जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम 1961 का स्थान लेगा।
प्रावधानः नए विधेयक में किसी बैंक को रिजर्व बैंक द्वारा स्थगन (moratorium) के तहत रखे जाने की स्थिति में 90 दिनों के भीतर खाताधारक को 5 लाख रुपये तक की धनराशि प्रदान की जाएगी।