बीमा कानून संशोधन अधिनियम 2015

बीमा विधि (संशोधन) विधेयक, 2015 के संशोधन के द्वारा बीमा अधिनियम, 1938, साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, बीमा विधि (संशोधन) विधेयक, 2015 ने बीमा विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2014 का स्थान लिया था।

प्रमुख प्रावधानः भारतीय स्वामित्व एवं नियंत्रण की रक्षा के साथ भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी निवेश कैप की एक स्पष्ट रूप से समग्र सीमा को 26% से बढ़ाकर 49% करना है।

  • भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) को लचीला बनाकर अधिक प्रभावी ढंग से और कुशलता से दूसरों के बीच अपने कार्यों के निर्वहन में सहयोग करना है।
  • पीएसयू सामान्य बीमा कंपनियों को पूंजी बाजार से धन जुटाने की अनुमति।
  • बीमा उत्पादों के बहुस्तरीय विपणन को रोकने हेतु जुर्माने की राशि में वृद्धि।
  • बीमा नियामक (इरडा) के साथ पंजीकरण के बिना पॉलिसी ब्रिकी के लिए 10 वर्ष तक का कारावास।
  • बीमा पॉलिसी को बेचने के तीन वर्ष की अवधि के बाद किसी भी आधार पर इसे चुनौती देने से बीमा कंपनी पर प्रतिबंध।