बीमा विधि (संशोधन) विधेयक, 2015 के संशोधन के द्वारा बीमा अधिनियम, 1938, साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, बीमा विधि (संशोधन) विधेयक, 2015 ने बीमा विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2014 का स्थान लिया था।
प्रमुख प्रावधानः भारतीय स्वामित्व एवं नियंत्रण की रक्षा के साथ भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी निवेश कैप की एक स्पष्ट रूप से समग्र सीमा को 26% से बढ़ाकर 49% करना है।