मार्च 2021 में बीमा संशोधन विधेयक, 2021 संसद द्वारा पारित किया गया, जिसके तहत बीमा एक्ट, 1938 में संशोधन किया गया था।
प्रमुख संशोधनः डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) ने इस संशोधन के तहत बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को 49 फीसदी से बढ़ाकर 75 फीसदी कर दिया है। ज्ञात हो कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई को वर्ष 2015 में 26 फीसदी से बढ़ाकर 49 फीसदी किया गया था।