बीमा संशोधन विधेयक, 2021

मार्च 2021 में बीमा संशोधन विधेयक, 2021 संसद द्वारा पारित किया गया, जिसके तहत बीमा एक्ट, 1938 में संशोधन किया गया था।

प्रमुख संशोधनः डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) ने इस संशोधन के तहत बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को 49 फीसदी से बढ़ाकर 75 फीसदी कर दिया है। ज्ञात हो कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई को वर्ष 2015 में 26 फीसदी से बढ़ाकर 49 फीसदी किया गया था।

  • इस संशोधन के अनुसार विदेशी निवेश प्राप्त करने वाली भारतीय बीमा कंपनी के लिये यह अनिवार्य है कि उसके अधिकांश निदेशक, प्रमुख प्रबंधन, बोर्ड के अध्यक्ष में से कम-से-कम एक, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी- निवासी भारतीय नागरिक हों।
  • विदेशी स्वामित्व की सीमा को 74 प्रतिशत तक बढ़ाने से भारत में बीमा उत्पादों के संदर्भ में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करने में मदद मिलेगी।