जुलाई 2005 में उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में यह आदेश दिया कि रात्रि का दस बजे से सुबह के छह बजे तक लाउडस्पीकर या किसी वाघ यन्त्र के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण फैलाना IPC का धारा 268,290 और 291 के तहत लोक अपदूषण (Public Nuisance) होने के कारण दंडनीय अपराध है।