वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन के उद्देश्य से वर्ष 1981 में संसद द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम लागू किया गया।
अधिनियम में मुख्यतः मोटर गाड़ियों और अन्य कारखानों से निकलने वाले धुएं और गंदगी का स्तर निर्धारित करने तथा नियंत्रित करने का प्रावधान है।
1987 में इस अधिनियम में शोर प्रदूषण को भी शामिल किया गया।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु प्रदूषण अधिनियम लागू करने का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 19 के तहत यह राज्य बोर्डों के साथ तालमेल बिठाने का प्रयास करता है।