इसके अनुसार फ्सामाजिक सुरक्षा से किसी कर्मचारी, असंगठित कर्मकार, गिग कर्मकार और प्लेटफॉर्म कर्मकार की स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए और इस संहिता के अधीन प्रतिष्ठापित अधिकारों एवं लागू योजनाओं के माध्यम से विशिष्टतया वृद्धावस्था, बेरोजगारी, रुग्णता, अशक्तता, कार्य-क्षति, प्रसूति या जीविका अर्जक की हानि के मामलों में आय सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपलब्ध संरक्षण के उपाए अभिप्रेत हैं।य्
समाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के प्रमुख उपबंध
अन्य तथ्य भारत में बेरोजगारी के आँकड़ों के स्रोत
बेरोजगारी से संबंधिात प्रमुख तथ्य
श्रम बल भागीदारी दर (LFPR)
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