इस विधेयक का उद्देश्य समुद्री नौवहन की अत्याधुनिक तकनीकों को विनियमित करना है तथा लगभग नौ दशक पुराने लाइटहाउस अधिनियम, 1927 (स्पहीजीवनेम ।बजए 1927) को बदलने के लिए लाया गया है।
प्रावधानः यह ‘नेविगेशन के लिये सहायता’ को एक उपकरण, प्रणाली या सेवा के रूप में परिभाषित करता है, जिसे जहाजों के बाह्य स्वरूप, व्यक्तिगत जहाजों और पोत यातायात के सुरक्षित एवं कुशल नेविगेशन को बढ़ावा देने के लिये डिजाइन और संचालित किया जाता है।
लाभः यह नया अधिनियम भारतीय तटीयसीमा के अंतर्गत समुद्री नौचालन के लिए सहायता और पोत परिवहन सेवाओं के लिए व्यवस्थित और प्रभावी कामकाज की सुविधा प्रदान करेगा।
नौचालन के लिए सहायता एवं पोत परिवहन सेवाओं से संबद्ध मामलों के लिए बेहतर कानूनी ढांचा और समुद्री नौचालन के क्षेत्र में भावी विकास के साथ नौवहन की सुरक्षा एवं दक्षता बढ़ाने और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए पोत परिवहन सेवाओं का प्रबंधन करेगा