नौवहन समुद्री सहायता विधेयक 2021

इस विधेयक का उद्देश्य समुद्री नौवहन की अत्याधुनिक तकनीकों को विनियमित करना है तथा लगभग नौ दशक पुराने लाइटहाउस अधिनियम, 1927 (स्पहीजीवनेम ।बजए 1927) को बदलने के लिए लाया गया है।

  • लाइटहाउस अधिनियम, 1927 नौवहन के दौरान प्रकाश स्तंभ के रख-रखाव एवं नियंत्रण के प्रावधानों से संबंधित एक अधिनियम है। इसे वर्ष 1927 में अंग्रेजों द्वारा अधिनियमित किया गया था।

प्रावधानः यह ‘नेविगेशन के लिये सहायता’ को एक उपकरण, प्रणाली या सेवा के रूप में परिभाषित करता है, जिसे जहाजों के बाह्य स्वरूप, व्यक्तिगत जहाजों और पोत यातायात के सुरक्षित एवं कुशल नेविगेशन को बढ़ावा देने के लिये डिजाइन और संचालित किया जाता है।

  • इसमें केंद्र द्वारा एक महानिदेशक की नियुक्ति का प्रावधान है जो नेविगेशन में सहायता से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देगा, साथ ही इसमें जिला स्तर के लिये उप-महानिदेशकों और निदेशकों की नियुक्ति का भी प्रावधान है।
  • विधेयक केंद्र सरकार को अपने नियंत्रण में नेविगेशन के लिये किसी भी सहायता को ‘विरासत लाइटहाउस’ के रूप में नामित करने का अधिकार देता है।

लाभः यह नया अधिनियम भारतीय तटीयसीमा के अंतर्गत समुद्री नौचालन के लिए सहायता और पोत परिवहन सेवाओं के लिए व्यवस्थित और प्रभावी कामकाज की सुविधा प्रदान करेगा।

नौचालन के लिए सहायता एवं पोत परिवहन सेवाओं से संबद्ध मामलों के लिए बेहतर कानूनी ढांचा और समुद्री नौचालन के क्षेत्र में भावी विकास के साथ नौवहन की सुरक्षा एवं दक्षता बढ़ाने और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए पोत परिवहन सेवाओं का प्रबंधन करेगा