सरकार ने संसद द्वारा दिसंबर, 2016 में यथा पारित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को अधिनियमित किया।
1. शारीरिक दिव्यांगता
2. बौद्धिक दिव्यांगता सहित, विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगता, ऑटिज्म स्पैक्ट्रम विकार
3. मानसिक मंदता (मानसिक रूग्णता)
4. निम्नलिखित के कारण दिव्यांगता
5. बहु-दिव्यांगताएं
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 के प्रावधानों के संदर्भ में सरकारी नौकरियों में बैंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण को निर्दिष्ट करते हुए सभी मंत्रालयों एवं विभागों को 15 जनवरी, 2018 को परिपत्र जारी किया है। |