दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

सरकार ने संसद द्वारा दिसंबर, 2016 में यथा पारित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को अधिनियमित किया।

  • 19 अप्रैल, 2017 से यह अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम में निम्नानुसार 5 श्रेणियों में व्यापक रूप से वर्गीकृत विभिन्न विनिर्दिष्ट दिव्यांगताएं अभिज्ञात की गई हैं:

1. शारीरिक दिव्यांगता

  • गतिविशयक दिव्यांगता सहित, कुष्ठ रोग उपचारित व्यक्ति, सेरेब्रल पाल्सी, बौनापन, मस्कुलर डिस्ट्राफ़ी, एसिड आक्रमण पीड़ित
  • दृष्टि दिव्यांगता (केवल अंधता और निम्न दृष्टि)
  • श्रवण दिव्यांगता (केवल बधिर और ऊंचा सुनने वाला व्यक्ति)
  • वाक् और भाषा दिव्यांगता

2. बौद्धिक दिव्यांगता सहित, विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगता, ऑटिज्म स्पैक्ट्रम विकार

3. मानसिक मंदता (मानसिक रूग्णता)

4. निम्नलिखित के कारण दिव्यांगता

  • गंभीर तंत्रिका संबंधी दशाएं जैसे पार्किसन रोग, बहु-स्केलेरोसिक
  • रक्त विकार जैसे कि हेमोफीलिया, थेलेसीमिया, सिक्कल कोशिका रोग

5. बहु-दिव्यांगताएं

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 के प्रावधानों के संदर्भ में सरकारी नौकरियों में बैंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण को निर्दिष्ट करते हुए सभी मंत्रालयों एवं विभागों को 15 जनवरी, 2018 को परिपत्र जारी किया है।