अक्षम व्यक्तियों को पदोन्नति में भी आरक्षण का अधिकार
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया है कि शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को पदोन्नति में भी आरक्षण का अधिकार है।
यह मामला ‘दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995’ के तहत प्रस्तुत एक दावे पर आधारित है।
केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने आवेदक की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था।
सरकार द्वारा 1995 के अधिनियम की धारा 32 के तहत केरल राज्य में भर्ती के नियम, सामान्य नियम और इससे संबंधी आदेशों में पदोन्नति में किसी भी आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है।
केरल उच्च न्यायालय ने केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण के फैसले को रद्द कर दिया था।