जून 2019 में केंद्र सरकार द्वारा आठ प्रमुख मंत्रिमंडलीय समितियों का पुनर्गठन (Cabinet Committees Reconstituted) किया, जिसमें दो नई समितियों (निवेश और विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति तथा रोजगार और कौशल विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति) का गठन किया गया।
ये संविधानेत्तर निकाय हैं, जिनकी स्थापना से संबंधित प्रावधान भारत सरकार (कार्य संचालन) नियम, 1961 में उपबंधित किए गए हैं। प्रधानमंत्री द्वारा इन्हें समय की अनिवार्यता और परिस्थितियों की मांग के अनुसार गठित किया जाता है। इसलिए इनकी संख्या, नामकरण और संरचना समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं।
पुनर्गठित समितियां
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सामान्यतः इनमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। हालांकि, कैबिनेट मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य मंत्रियों को भी इनका सदस्य बनाया जा सकता है। इनमें न केवल संबंधित मामलों के प्रभारी मंत्री शामिल होते हैं; बल्कि अन्य वरिष्ट’ मंत्री भी शामिल होते हैं। इनके सदस्यों की संख्या तीन से लेकर आठ तक हो सकती है।