10 मार्च, 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त अधिनियम, 2007 के सेक्शन 136B के तहत लिए जाने वाले स्वास्थ्य एवं शिक्षा
PMSSN की विशेषताः PMSSN का प्रशासन एवं रखरखाव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया जायेगा।
PMSSN का लाभः यह निर्धारित संसाधनों की उपलब्धता के माध्यम से सार्वभौमिक और वहनीय स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को बढ़ाएगा।