प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई)

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना एक वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना है, जिसे साल 2014-15 में आरम्भ किया गया। इस योजना को सबसे पहले केंद्रीय बजट 2003-04 (अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल) के दौरान आरंभ किया गया था।

  • वह भारतीय नागरिक जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हैं, वो ‘प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई)’ में निवेश करने के पात्र हैं। यह योजना 10 साल के लिये 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष मासिक देय (8.30 प्रतिशत प्रतिवर्ष) का निश्चित रिटर्न सुनििश्चत कराती है।
  • योजना की खरीदारी के समय पेंशन द्वारा चुनी गई मासिक/तिमाही/अर्द्ध वार्षिक/वार्षिक आवृत्ति के अनुसार 10 वर्षों की पॉलिसी अवधि के दौरान हर अवधि के अंत में पेंशन देय है। इसे सेवा कर और जीएसटी से छूट दी गई है। समय पूर्व निकासी के मामले में योजना क्रय मूल्य की 98 प्रतिशत राशि वापस की जाएगी तथा 10 वर्षों की पॉलिसी अवधि के दौरान पेंशनधारक की मृत्यु पर लाभार्थी को क्रय मूल्य का भुगतान कर दिया जाएगा।