इसकी की स्थापना सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 और इसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत की गयी थी।
बोर्ड एमएसएमई के संवर्धन और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की जांच करता है, वर्तमान नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करता है और एमएसएमई की वृद्धि हेतु नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए सरकार को सिफारिश करता है।