सीबीडी (CBD) के अनुच्छेद-6 द्वारा सभी पक्षकारों (Parties) को जैव-विविधता के संरक्षण और सतत् प्रयोग हेतु राष्ट्रीय कार्य-नीतियां, योजनाएं और जैव-विविधता के संरक्षण तथा सतत् प्रयोग के नीतियों को एक साथ एकीकृत करने का अधिदेश दिया गया है।
सीबीडी का अनुसमर्थन किये जाने के बाद विभिन्न हितधारकों (Stakeholder) के साथ व्यापक परामर्श प्रक्रिया के पश्चात् जैव विविधता पर एक राष्ट्रीय नीति और बृहद् स्तरीय (Macro Level) कार्यनीति बनाई गई और उसे वर्ष 1999 में सचिवों की समिति से अनुमोदित कराकर सीबीडी सचिवालय को प्रस्तुत किया गया।
इसके बाद पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 2000-2004 के दौरान राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यनीति और कार्ययोजना (NBSAP-National Biodiversity Strategy and Action Plan) संबंधी एक बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना कार्यान्वित की।
मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2006 में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति का अनुमोदन कर दिये जाने के पश्चात् वर्ष 1999 में बनाई गई जैव विविधता संबंधी राष्ट्रीय नीति और बृहद स्तरीय कार्यनीति को संशोधित करके तथा एनबीएसएपी परियोजना की अंतिम तकनीकी रिपोर्ट का प्रयोग करके राष्ट्रीय जैव विविधता कार्ययोजना बनाई गई।