खाद्य सुरक्षा भत्ता नियम 2015

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 8 सहपठित धारा 39(2)(ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 21 जनवरी, 2015 को केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ परामर्श के उपरांत खाद्य सुरक्षा भत्ता नियम 2015 पारित किया, जिसके अनुसार यदि किसी हकदार व्यक्ति को खाद्यान्न प्राप्त नहीं होता है तो लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान किया जाएगा।

  • भत्ते की रकम की गणना उक्त विपणन सत्र के खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का 1.25 गुना और अधिनियम की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट मूल्य के अंतर के आधार पर की जाएगी।