भोजन का अधिकार भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों और निर्देश सिद्धांतों का एक हिस्सा है।
संधारणीय विकास लक्ष्य-2 (SDG-2):शून्य भुखमरी संधारणीय विकास लक्ष्यों में, विशेष रूप से एस-डी-जी के लक्ष्य-2, लक्ष्य-3 व लक्ष्य-6 कुपोषण से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित हैं। एस.डी.जी. लक्ष्य-2 के अनुसार सभी देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भुखमरी के अंत के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा तथा सबके लिए बेहतर पोषण हासिल करें और संधारणीय कृषि को बढ़ावा दें और एस.डी.जी. लक्ष्य-3 के अंतर्गत सभी आयु वर्ग के लोगों में स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करें एवं उनकी अच्छी देखभाल को बढ़ावा दें तथा एस.डी.जी. लक्ष्य-6 का मुख्य उद्देश्य सबके लिए स्वच्छ वातावरण के साथ-साथ पीने के पानी की उपलब्धता एवं संधारणीय प्रबंध सुनिश्चित करना है। संधारणीय विकास लक्ष्य-2 का प्रमुख उद्देश्यः वर्ष 2030 तक भुखमरी मिटाना और सभी लोगों, विशेषकर गरीब और शिशुओं सहित लाचारी की स्थिति में रह रहे लोगों को पूरे वर्ष सुरक्षित, पौष्टिक तथा पर्याप्त भोजन सुलभ कराने की व्यवस्था करना है।
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