दिसंबर, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तटीय नियमन क्षेत्र (Cosatal Regulation Zone - CRZ) अधिसूचना, 2018 को मंजूरी दे दी है, जिसकी पिछली समीक्षा वर्ष 2011 में की गई थी और फिर उसी वर्ष इसे जारी भी किया गया था।
उद्देश्यः तटीय नियमन क्षेत्र अधिसूचना, 2011 के समुद्री एवं तटीय पारिस्थितिकी के प्रबंधन एवं संरक्षण, तटीय क्षेत्रों के विकास, पारिस्थितिकी पर्यटन, तटीय समुदायों की आजीविका से जुड़े विकल्प एवं सतत विकास इत्यादि से संबंधित प्रावधानों की व्यापक समीक्षा करना।
विशेषताएं: नई अधिसूचना के अनुसार केवल ऐसी परियोजनाएं, जो CRZ-I (पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र) और CRZ-IV (निम्न ज्वार रेखा (Low Tide Line) और 12 समुद्री मील के बीच के क्षेत्र को कवर करती हैं) में स्थित हैं, को पर्यावरण मंत्रालय से आवश्यक मंजूरी की आवश्यकता होगी।