इसे वर्ष 2018 में बच्चों, किशोरों और प्रजनीय आयु वर्ग की महिलाओं में व्याप्त अनीमिया (रक्ताल्पता) का कम करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था।
सरकार द्वारा सभी राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों को संपूरक पोषण की गुणवत्ता को, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निर्धारित मानकों तथा उसमें निर्धारित विनियमों के अनुरूप सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है।