आदर्श पंचायत नागरिक घोषणा पत्र

जून 2021 में 29 क्षेत्रों में सेवाओं के वितरण हेतु सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के साथ यथा निरूपित कार्यों को संरेखित करते हुए 4 जून, 2021 को पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (NIRDPR) के सहयोग से एक ‘आदर्श पंचायत नागरिक घोषणा पत्र’ (Model Panchayat Citizens Charter) का फ्रेमवर्क जारी किया।

मुख्य बिंदुः नागरिक घोषणापत्र को बनाने का उद्देश्य लोगों को सेवाएं समयबद्ध तरीके से प्रदान करना, उनकी शिकायतों का निपटान करना और उनके जीवन में सुधार लाना है।

  • ग्राम पंचायत नागरिक घोषणापत्र का मूल उद्देश्य बिना किसी पक्षपात के और नागरिकों की आकांक्षाओं के अनुसार नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं के संबंध में सशक्त बनाना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है।
  • उम्मीद है कि पंचायतें इस फ्रेमवर्क का उपयोग नागरिक घोषणा पत्र बनाने में करेंगी।
  • यह नागरिक चार्टर सतत विकास और बेहतर नागरिक सेवा अनुभवों के लिए सार्वजनिक सेवाओं के पारदर्शी और प्रभावी वितरण को सुनिश्चित करेगा।
  • साथ ही सेवाओं को तैयार और वितरित करते समय विविध विचारों को शामिल करके समावेशी और जवाबदेह स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देगा।
  • आदर्श पंचायत नागरिक घोषणा पत्र एक ओर नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करेगा और दूसरी और पंचायतों एवं उनके चुने हुए प्रतिनिधियों को लोगों के प्रति सीधे जवाबदेह बनाएगा।
  • पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार का तीसरा स्तर हैं और भारतीय जनता के 60 प्रतिशत से अधिक के लिए सरकार के साथ सम्पर्क का प्रथम स्तर हैं।
  • पंचायतें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243छ 243N (article 243N) में यथा विहित बुनियादी सेवाओं विशेषकर स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, शिक्षा, पोषण, पेयजल की सुपुर्दगी के लिए उत्तरदायी हैं।
  • जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करने के लिये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई और उन्हें देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया।