बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम 1986 को संशोधित कर इस अधिनियम को बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 कर दिया गया। यह संशोधन अधिनियम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में रोजगार निषिद्ध करता है तथासंशोधन अधिनियम के उल्लंघन करने वालों के लिए कड़े दंड का प्रावधान करता है।