विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम
विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA), 2010 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
- भारत में व्यक्तियों के विदेशी धन को एफसीआरए अधिनियम के तहत विनियमित और गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
- लोगों को गृह मंत्रालय की अनुमति के बिना विदेशी योगदान स्वीकार करने की अनुमति है। हालाँकि ऐसे विदेशी योगदान की स्वीकृति के लिये 25,0000 रुपए की मौद्रिक सीमा निर्धारित की गई है।
- अधिनियम के तहत संगठनों को प्रत्येक पाँच वर्ष में अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है।
A |
केवल 1 और 3
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B |
केवल 3
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C |
केवल 1 और 3
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D |
1, 2 और 3
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