उपकर और अधिभार
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- उपकर (Cess) सरकार द्वारा किसी विशेष सेवा या क्षेत्र के विकास या कल्याण के लिए लगाए या वसूले जाने वाले कर का एक रूप है।
- अधिभार (Surcharge) मौजूदा कर पर लगाया गया अतिरिक्त शुल्क या कर है।
- उपकर के विपरीत, अधिभार आमतौर पर स्थायी होता है जिसका अर्थ है कि अस्थायी ज़रूरत के लिए राजस्व जुटाना / इकठ्ठा करना।
- वर्तमान में, केंद्र द्वारा एकत्रित उपकर और अधिभारकर विचलन / हस्तांतरण (tax devolution) का हिस्सा नहीं है।
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Explanation :
संदर्भ: केंद्र के सकल कर राजस्व (GTR) में उपकर और अधिभार का हिस्सा 2020-21 में 2011-12 में लगभग दोगुना 19.9% हो गया जो 2011-12 में 10.4% था। 15 वें वित्त आयोग ने राज्यों को उच्च अनुदान सहायता और कर विचलन को कम करने की सिफारिश की है।
उपकर के बारे में (About Cess)
- यह सरकार द्वारा किसी विशेष सेवा या क्षेत्र के विकास या कल्याण के लिए लगाए या वसूले जाने वाले कर का एक रूप है।
- यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के अतिरिक्त लगाया जाता है।
- किसी विशेष उद्देश्य के लिए एकत्रित उपकर का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया या किया नहीं जा सकता है।
- यह सरकार के लिए राजस्व का एक स्थायी स्रोत नहीं है, और जब उद्देश्य पूरा होता है तो इसे बंद कर दिया जाता है।
- वर्तमान में, केंद्र द्वारा एकत्रित उपकर और अधिभार कर विचलन का हिस्सा नहीं है। उदाहरण: शिक्षा उपकर, स्वच्छ भारत उपकर, कृषिकल्याण उपकर, आदि।
अधिभार के बारे में (About Surcharge)
- उपकर मौजूदा कर पर लगाया गया अतिरिक्त शुल्क या कर है।
- उपकर के विपरीत, अधिभार आमतौर पर स्थायी होता है जिसका अर्थ है कि अस्थायी ज़रूरत के लिए राजस्व जुटाना / इकठ्ठा करना।
- यह सामान्य दरों के अनुसार देय आयकर के हिसाब से प्रतिशत के रूप में लगाया जाता है। यदि वित्तीय वर्ष के लिए कोई कर देय नहीं है, तो कोई अधिभार नहीं लगाया जाता है।
- अधिभार के माध्यम से अर्जित राजस्व पूरी तरह से केंद्र द्वारा बनाए रखा जाता है और अन्य कर राजस्व के विपरीत इसे राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता है।
- अधिभार से इकट्ठे किया गया कर भारत के संचित निधि (Consolidated Fund of India) में जाता है।