संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश संशोधन विधेयक 2023
- 11 Aug 2023
संसद ने 9 अगस्त 2023 को संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश संशोधन विधेयक 2023 पारित किया।
- लोकसभा ने 1 अगस्त को इस विधेयक को पारित किया था। राज्यसभा में विधेयक के पारित होने के साथ ही इसे संसद की मंजूरी मिल गई।
- यह विधेयक छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति सूची के संशोधन के लिए संविधान अनुसूचित जाति आदेश-1950 में संशोधन करता है।
- विधेयक में छत्तीसगढ़ में महारा और महरा समुदायों को उनके मिलते- जुलते नाम वाले मेहरा, महार और मेहर समुदायों की सूची में शामिल किया गया है।
- यह विधेयक राज्य में अनुसूचित जाति के लिए बनाई गई सरकारी योजनाओं और लाभों को लगभग 2 लाख से अधिक लोगों तक विस्तारित करता है।
- संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, अलग- अलग राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जातियों से संबंधित 6 राष्ट्रपतीय आदेश जारी किए गए थे।
- संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड (2) के अधीन संसद के अधिनियमों द्वारा समय- समय पर इन आदेशों को संशोधित किया गया है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद-341 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह विभिन्न जातियों और उप- जातियों के नाम एक विशेष सूची में शामिल कर दें।
महार समुदाय :- यह महाराष्ट्र के मूल निवासी हैं और माना जाता है कि राज्य का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। महाराष्ट्र के अलावा यह समुदाय मध्यप्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड, उत्तरप्रदेश, बिहार और दक्षिण भारतीय राज्यो में रहते हैं।
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