उत्तर प्रदेश के एक बैंक “यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक” का लाइसेंस रद्द
- 21 Jul 2023
रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने उत्तर प्रदेश के एक बैंक यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
- बैंक (यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक, नगीना, बिजनौर, उत्तर प्रदेश) 19 जुलाई, 2023 को कारोबार बंद कर दिया है।
- बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं और यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की प्रासंगिक धाराओं का पालन करने में विफल रहा है।
- प्रत्येक जमाकर्ता डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत अपना पैसा निकाल सकते है।
डिपॉजिट और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DIGCS) :- इसकी स्थापना 1978 में संसद द्वारा जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम अधिनियम, 1961 के तहत की गयी थी।
- इसके तहत डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (DIC) और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CGCI) का विलय कर दिया गया था।
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