लक्षद्वीप से सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता रद्द
- 16 Jan 2023
लक्षद्वीप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद मोहम्मद फैजल को कोर्ट द्वारा 10 साल की सजा सुनाने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई है।
महत्वपूर्ण तथ्य :
- सांसद को अनुच्छेद 102 (1) (ई) के प्रावधानों एवं जनप्रतिनिधि कानून, 1951 की धारा 8 के तहत लोक सभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया है।
- एनसीपी सांसद फैजल पर अपने लोगों के साथ कांग्रेस नेता पदनाथ सालिह पर जानलेवा हमला करने का आरोप था।
- उन्हें अदालत द्वारा हत्या के प्रयास के मामले में दोषी ठहराए जाने और 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है।
जी के फैक्ट
अनुच्छेद 102 (1) (ई )
इसके प्रावधानों के तहत जनप्रतिनिधि कानून, 1951 की धारा 8 के तहत लोक सभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जाता है
- भारत के संविधान में अनुच्छेद 102(1)(a) तथा अनुच्छेद 191(1)(a) में लाभ के पद का उल्लेख किया गया है, किंतु लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है।
- अनुच्छेद 102(1): कोई व्यक्ति संसद् के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा
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