न्यायाधीशों को देना होगा जमानत के फैसले के लिए कारण
- 02 May 2022
सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल, 2022 को कहा कि विशेष रूप से गंभीर अपराधों और कठोर सजा वाले अपराधियों से जुड़े मामलों में न्यायाधीशों को जमानत देने या अस्वीकार करने के लिए कारण बताना होगा।
महत्वपूर्ण तथ्य: अदालत ने कहा कि बिना कोई कारण बताए रहस्यमय जमानत के आदेशों (Cryptic bail orders) का न्यायिक व्यवस्था में कोई स्थान नहीं है।
- जमानत देने या जमानत देने से इनकार करने वाले ऐसे आदेश पारित करने का एक हालिया चलन रहा है, जहां अदालतें एक सामान्य अवलोकन करती हैं कि 'तथ्यों और परिस्थितियों' पर विचार किया गया है।
- न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए जाने का कोई विशिष्ट कारण इंगित नहीं किया जाता है।
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