कोविड से हुई मौतों पर मुआवजे का दावा
- 31 Mar 2022
सुप्रीम कोर्ट ने कोविड से संबंधित मौतों पर मुआवजे के दावे के आवेदन की सीमा तय कर दी है।
महत्वपूर्ण तथ्य: 20 मार्च, 2022 से पहले हुई मौतों के लिए 60 दिन और भविष्य में होने वाली मौतों के मामले में मौत से 90 दिनों के भीतर मुआवजे के लिए आवेदन करना होगा।
- राज्यों को आवेदनों को संसाधित कर 30 दिनों के भीतर प्रत्येक मौत के लिए 50,000 रुपए का भुगतान करना होगा।
- अदालत ने भारत संघ/राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/संबंधित राज्यों को मानवता को ध्यान में रखते हुए और कोविड-19 के कारण अपने परिवार के सदस्यों को खोने वाले परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने का निर्देश देते हुए आदेश पारित किया।
- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया है कि वह कोविड-19 से मरने वालों के परिवारों को अनुग्रह राशि देने के लिए दायर किए गए झूठे दावों की जांच करे और उनका पता लगाए।
- फर्जी दावा करने वालों को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 52 के तहत कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। प्रावधान में दो साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।
- अदालत ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से केंद्र को आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल और महाराष्ट्र में किए गए दावा आवेदनों में से 5% की जांच करने का आदेश दिया है।
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