महिला पुलिस कर्मियों के लिए स्थापित किए जाएंगे शिशु-गृह
- 16 Mar 2022
महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने 8 मार्च, 2022 को कहा कि देश भर में महिला पुलिस कर्मियों के लिए जिला स्तर पर शिशु-गृह यानी क्रेच (creches) स्थापित किए जाएंगे ताकि उन्हें काम के दौरान आने वाली चुनौतियों से निपटने में मदद मिल सके।
(Image Source: https://www.thehindu.com/)
महत्वपूर्ण तथ्य: सामाजिक सुरक्षा पर श्रम संहिता, 2020 के अनुसार, 50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दूरी के भीतर एक शिशु गृह की सुविधा होनी चाहिए।
- नियोक्ता को नर्सिंग ब्रेक (स्तनपान और आराम आदि के उद्देश्य हेतु) सहित महिला को एक दिन में चार बार शिशु गृह में जाने की अनुमति देनी चाहिए।
- 2013 में, महिला सशक्तीकरण पर संसदीय समिति ने 'पुलिस बल में महिलाओं की कामकाजी परिस्थितियों' पर अपनी 21वीं रिपोर्ट में दृढ़ता से सिफारिश की थी कि सरकार पर्याप्त शौचालय सुविधा सुनिश्चित करे और उनके लिए अतिरिक्त धन आवंटित करे।
- ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अनुसार, भारतीय पुलिस महिलाओं को आकर्षित करने में विफल रही है और उनका प्रतिनिधित्व मात्र 10% है।
- हालांकि, हाल ही में नीतिगत पहल जैसे कि गृह मंत्रालय द्वारा 2009 में राज्यों को पुलिस में महिलाओं के 33% प्रतिनिधित्व के लक्ष्य को प्राप्त करने की सलाह के कारण, उनकी संख्या 2010 में 4% से दोगुनी हो गई है।
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