इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना हेतु संशोधित दिशा-निर्देश
- 19 Jan 2022
केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने 14 जनवरी, 2021 को इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए चार्जिंग अवसंरचना हेतु संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए।
(Image Source: PIB)
उद्देश्य: सुरक्षित, विश्वसनीय और किफायती बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करके भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने में सक्षम बनाना।
महत्वपूर्ण तथ्य: दिशा-निर्देश किसी व्यक्ति या इकाई को लाइसेंस की आवश्यकता के बिना चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की अनुमति देते हैं बशर्ते वे तकनीकी, सुरक्षा और निष्पादन मानकों को पूरा करते हों।
- इलेक्ट्रिक वाहन मालिक अपने मौजूदा बिजली कनेक्शन का उपयोग करके अपने निवास/कार्यालयों में अपने वाहनों को चार्ज कर सकते हैं।
- चार्जिंग स्टेशन को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने में भूमि उपयोग के लिए एक राजस्व साझेदारी मॉडल लागू किया गया है।
- राज्य सरकारें सेवा शुल्क की सीमा तय करेंगी।
- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों का एक राष्ट्रीय ऑनलाइन डेटाबेस तैयार करके उसका रखरखाव करेगा।
- बीईई दस लाख से अधिक आबादी वाले नौ प्रमुख शहरों- मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरू, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, सूरत और पुणे के लिए सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए कार्य योजना तैयार करने की प्रक्रिया में है।
- प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार वर्ष 2030 तक इन शहरों में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए चलते आ रहे (business as usual) परिदृश्य में 3,263 चार्जर, मध्यम परिदृश्य में 23,524 चार्जर और सघन परिदृश्य के तहत 46,397 चार्जर लक्षित किए जा रहे हैं।
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